कैश रजिस्टर आदतन नहीं करने वाले प्रधानाध्यापकों का होगा वेतन बंद शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश
राज्य में सरकारी स्कूलों का कैश रजिस्टर आदित्य नहीं रखने वाले प्रधानाध्यापकों का वेतन बंद कर दिया जाएगा कैश रजिस्टर एक माह तक आयतन नहीं करने वाले प्रधानाध्यापकों पर अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी स्कूलों में कैश रजिस्टर की जांच जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा की जाएगी
इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं भी अतिरिक्त प्रभार में हैं द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए गए हैं दरअसल माध्यमिक सानिदेशक के संज्ञान में यह मामला आया है कि स्कूलों में कैसे रजिस्टर को था समय आदत नहीं किया जा रहा है इससे कार्यालय कार्यों में कठिनाई हो रही है
इसकी मत नजर जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है की साप्ताहिक रूप से स्कूलों के केस रजिस्टर की जांच करें कि कैश रजिस्टर स्वास्थ्य में लिखा जा रहे हैं या नहीं 15 दिनों से अधिक विलंब की स्थिति में संबंधित सहायक एवं प्रधानाध्यापक का वेतन बाधित रहेगी अगर एक माह से अधिक का विलोम पाया गया तो बिहार के सरकारी सेवक नियमावली 2005 के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी
आदर्श आदेश के प्रति राज्य के सभी प्रमंडलों के क्षेत्र शिक्षा उपनिदेशकों को भी इसकी जानकारी दी गई है
शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक के भी अतिरिक्त प्रभार में है द्वारा कैश रजिस्टर राजस्थान कारण रखने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया आदेश माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के मामले में है प्रदेश के ज्यादातर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के केस रजिस्टर आदत नहीं है
आपको बता दूं कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या लगभग 77370 है इसमें 69574 प्रारंभिक विद्यालय हैं और 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं 69574 प्रारंभिक विद्यालय में तकरीबन 41000 प्रारंभिक विद्यालय है जिनमें कक्षा एक से कक्षा पांचवी तक की पढ़ाई होती है बाकी 28574 मध्य विद्यालय हैं जिसमें कक्षा एक से कक्षा आठ तक की पढ़ाई होती है 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय में 9 से 12 कक्षा तक की पढ़ाई होती है इसके साथ ही प्रदेश में माध्यमिक विद्यालय भी चल रहे हैं जिनमें सिर्फ नवमी एवं दसवीं कक्षा की पढ़ाई हो रही है