पोस्टिंग वाले प्रखंड या अनुमंडल में आवास रखने पर ही मिलेगा सरकारी कर्मचारियों का अधिकारियों को वेतन

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पोस्टिंग वाले प्रखंड या अनुमंडल में आवास रखने पर ही मिलेगा सरकारी कर्मचारियों का अधिकारियों को वेतन

रात में शिक्षा विभाग के प्रखंड स्तरीय अधिकारी व कर्मचारियों को अपनी पोस्टिंग वाले प्रखंड में ही आवास रखना अनिवार्य कर दिया गया है ऐसे अधिकारी विशेष परिस्थिति में ही पोस्टिंग वाले प्रखंड के अनुमंडल स्तर पर अपना आवास रखेंगे इससे संबंधित कागजात प्रस्तुत करने के बाद ही उन्हें चालू अप्रैल माह के वेतन का भुगतान किया जाएगा

इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी के हस्ताक्षर से राज के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए गए इसके मुताबिक प्रखंड कार्यालय में शिक्षा विभाग के पद स्थापित एवं प्रति नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मियों के कार्यों की समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि प्रखंड स्तर पर शिक्षा विभाग के प्रतिस्थापित प्रतिनियुक्ति अधिकारी वकर्मी अपने रोस्टर के अनुसार अधिकारियों का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं

समीक्षा में यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि ऐसे अधिकारी कर्मचारी अपने पदस्थापन या प्रतिनियुक्ति स्तर पर अपना आवास नहीं रखकर जिला स्तर पर आवासित है इसके चलते रोस्टर के अनुसार उनके द्वारा आवंटित विद्यार्थियों का निरीक्षण का समय नहीं किया जा रहा है इससे निरीक्षण प्रभावित हो रहा है

इसे गंभीरता से देते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है की प्रथम स्तर पर शिक्षा विभाग के पदस्थापित या प्रतिनिधियों पर अधिकारियों एवं कार्यों का अवसान उनके प्रतिस्थापन प्रतिनिधियों स्थल पर सुनिश्चित कारण देश में कहा गया है की विशेष परिस्थिति में ही ऐसी करनी अनुमंडल स्तर तक अपना अवसान रख सकते हैं

जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह निर्देश भी दिया गया है कि प्रखंड अनुमंडल स्तर पर अब आसान रखने संबंधी कागजात या प्रमाण पत्र तथा बिजली भी मकान मालिक का इकरारनामा एवं अन्य कक्ष जांच कर और स्वस्थ होने के प्रांत से संबंधित अधिकारियों के अप्रैल मां के वेतन में जाति की कार्रवाई की जाएगी

इसकी प्रति राज्य के सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को अभी दे दी गई है

आपको बता दूं कि इसके पहले या निर्देश शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव के के पाठक द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए गए थे उसके अनुपालन के लिए यहां पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भी आदेश अपने जिलों में जारी किया गया है

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